Single Use Plastic Ban in CG: छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है. वहीं अब राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (SUDA) ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, बिक्री और स्टोरेज पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं.
इन निर्देशों के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में नियमित रूप से निरीक्षण और कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, व्यापारियों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
छत्तीसगढ़ में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बैन! SUDA ने जारी की गाइडलाइंस, नियम तोड़ा तो भरना होगा जुर्माना
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